जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रात्रि 10 से सुबह पांच बजे तक सामान्य आवाजाही पर लगाई गई रोक हटा ली है। लेकिन इस बीच भी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू अन्य प्रतिबंधात्मक निर्देश यथावत रहेंगे। उनका पालन हर किसी को करना ही होगा। प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर दंड स्वरूप प्रति व्यक्ति 100 रुपये एवं दुकानदारों पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा, यानी चालान काटा जाएगा। इसके लिए स्थानीय निकाय, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यपालिक दंडाधिकारी को अधिकृत हैं। इन प्रतिबंधों के तहत दुकानों और प्रतिष्ठानों को सील भी किया जा सकता है। केवल माल वाहक, यात्री बसें, रेलवे, हवाई सेवा ही इन प्रतिबंधात्मक आदेशों से मुक्त हैं। तिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है।
बता दें कि नवंबर में जारी प्रतिबंधात्मक में से रात के कर्फ्यू को छोड़ शेष अन्य आदेशों को प्रशासन ने यथावत रखा है। प्रतिबंधात्मक आदेश 23 नवंबर को जारी किया गया था जिसके तहत किसी भी आयोजन की अनुमति 48 घंटे पूर्व लेना अनिवार्य है। नगर निगम सीमा अंतर्गत खानपान के स्थान, रेस्टारेंट, होटल, बारातघरों एवं मैरिज गार्डन रात्रि 10 बजे तक ही खुले रह सकते हैं। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, औद्योगिक ईकाइयों, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, पेट्रोल पंप एवं अन्य आपातकालीन सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर निकलने से पूर्व मास्क पहनना, फेस कवर करना लगाना अनिवार्य होगा। दुकानदारों व्यापारिक, व्यवसायिक संस्थानों के संचालकों, कर्मचारियों व ग्राहकों को मास्क पहनना, सैनिटाइजर रखना, देह की दूरी का पालन कराना अनिवार्य है।