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नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपित को जमानत नहीं
जबलपुर । हाई कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपित कमल जाट की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने यह निर्देश दिए। कोर्ट का रुख देखते हुए आवेदक की ओर से उसके अधिवक्ता ने अर्जी वापस लेने का निवेदन किया, जिसे मंजूर करते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी गई।