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वकीलों के लिए खुशखबरी, बुजुर्ग वकीलों को प्रतिमाह पांच हजार रुपए मिलेगी पेंशन

locationजबलपुरPublished: May 12, 2019 01:49:30 am

Submitted by:

abhishek dixit

स्टेट बार काउंसिल सामान्य सभा की बैठक में हुए कई अहम फैसले

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जबलपुर. वयोवृद्ध वकीलों के लिए खुशखबरी है। 50 साल की वकालत या 75 साल की उम्र पूरी करने वाले वकीलों को भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। स्टेट बार काउंसिल की सामान्य सभा की बैठक में बुजुर्ग वकीलों को प्रतिमाह पांच हजार रुपए पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। जून से योजना लागू हो जाएगी।

अधिवक्ता संघों को इ-लायब्रेरी
काउंसिल अध्यक्ष शिवेन्द्र उपाध्याय ने पत्रकारों से चर्चा बताया कि सामान्य सभा में बुजुर्ग वकीलों को प्रतिमाह 5 हजार रुपए पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। विधि मंत्री की अध्यक्षता वाली ट्रस्ट कमेटी की मंजूरी मिलने के बाद योजना लागू हो जाएगी। राज्य के सभी मान्यता प्राप्त अधिवक्ता संघों को ई-लायब्रेरी, कम्प्यूटर, प्रिंटर देने सहित बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए । सामान्य सभा की बैठक में उपाध्यक्ष दिनेश नारायण पाठक, कोषाध्यक्ष जितेन्द्र शर्मा, राधेलाल गुप्ता, आरके सिंह सैनी प्रबल प्रताप सिंह, राजेश पांडेय, जयप्रकाश मिश्रा, राजेश व्यास, जगन्नाथ त्रिपाठी उपस्थित थे।

पंद्रह मई को आएगी प्रारंभिक मतदाता सूची
काउंसिल अध्यक्ष उपाध्याय ने बताया, बुजुर्ग वकीलों को पेंशन देने का प्रस्ताव सदस्य राधेलाल गुप्ता व आरके सिंह सैनी ने दिया था। उन्होंने बताया, काउंसिल के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सचिव प्रशांत दुबे को मुख्य चुनाव अधिकारी व कार्यकारी सचिव नलिनकांत बाजपेयी को सहायक चुनाव अधिकारी बनाया गया है। चुनाव के लिए हाईकोर्ट के तीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, जो चुनाव संबंधी विवादों का निराकरण करेगा। 15 मई को प्रांरभिक मतदाता सूची प्रकाशित होगी। दावे और आपत्तियां बुलाने के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इसके बाद 70 दिन के अंदर चुनाव करा लिए जाएंगे।

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