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संघ प्रमुख के खिलाफ डाली आपत्तिजनक पोस्ट, कोर्ट ने नहीं दी अग्रिम जमानत

locationजबलपुरPublished: Nov 03, 2020 09:43:17 pm

हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत अर्जी

RSS प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे रायपुर, राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय से की मुलाकात, संगठन में बड़े बदलाव के संकेत

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जबलपुर . मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इंटरनेट मीडिया के दुरुपयोग पर तल्ख टिपपणी की। जस्टिस बीके श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट करने के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की अर्जी खारिज कर दी।
अभियोजन के अनुसार उमरिया निवासी कौशल सिंह मेश्राम ने फेसबुक पर संघ प्रमुख के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डाली। इसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादवि व आईटी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया। इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी पेश कर कहा गया कि भविष्य में ऐसा नहीं किया जाएगा। इसके विरोध में शिकायतकर्ता के अधिवक्ता शांतनु अयाची व विपुलवर्धन जैन ने जमानत अर्जी खारिज किए जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मामला गंभीर है। आवेदक के खिलाफ भादवि धारा-292 और 77 आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत दिए जाने से आरोपित तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। आवेदक गिरफ्तारी से बचना चाहता है। नियमानुसार ऐसे प्रकरण में गिरफ्तारी के बाद ही अदालत से जमानत की अर्जी लगाई जानी चाहिए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

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