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High court verdict : हाईकोर्ट ने कहा : यतीमखाना की जमीन पर कॉलेज की मान्यता निरस्त करने का सरकार का आदेश सही

locationजबलपुरPublished: Aug 03, 2019 04:33:17 pm

Submitted by:

tarunendra chauhan

सतना एजुकेशन सोसायटी की याचिका खारिज

Jabalpur High Court

Jabalpur High Court

जबलपुर. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि यतीम खाने के लिए दी गई सरकारी जमीन पर कॉलेज संचालन की मान्यता निरस्त करने का सरकार का आदेश सही है। एक्टिंग चीफ जस्टिस आरएस झा व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने इस मत के साथ सतना में संचालित दो कॉलेजों की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

यह है मामला
सतना एजुकेशन सोसायटी की ओर से यह याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार ने 21 जून 2018 को उन्हें कमला नेहरू गर्ल्स कॉलेज व लॉ कॉलेज प्रेम नगर सतना के संचालन के लिए दी गई मान्यता व अनुमति निरस्त कर दी। सरकार ने कॉलेज की जमीन व कमियों पर मुख्य आपत्ति जताई कि उक्त जमीन मूल रूप से यतीमखाना संचालन के लिए आवंटित हुई थी, जिस पर कॉलेज संचालित किया जा रहा है, जो गलत है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि उक्त आदेश के खिलाफ 11 मार्च 2019 को समिति ने अधिकारियों को अभ्यावेदन दिया, लेकिन अब तक इसका निराकरण नहीं किया गया। कहा गया कि 19 मार्च 2007 को एक अन्य याचिका पर कोर्ट ने समिति को प्रवेश जारी रखने की राहत दी थी।

इस आदेश पर गौर करते हुए याचिकाकर्ता समिति के लम्बित अभ्यावेदन का निराकरण किया जाए व कॉलेजों के खिलाफ जारी आदेश निरस्त किए जाएं। सरकार की ओर से आपत्ति जताई गई कि उक्त आदेश समिति के सचिव द्वारा हाइकोर्ट को दिए गए अभिवचन के आधार पर दिया गया था। जिसमें सचिव ने 3 माह के अंदर सरकार द्वारा इंगित सभी कमियों को दूर कर लेने को कहा था। बावजूद इसके कमियां दूर न होने पर मान्यता निरस्त की गई। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार के तर्क से सहमति जताते हुए याचिका खारिज कर दी।

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