जबलपुरPublished: Oct 27, 2022 07:21:28 pm
prashant gadgil
हाईकोर्ट ने दिए निर्देश
जबलपुर. नर्मदापुरम जिला पंचायत में स्टेनो के पद पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी ने हाईकोर्ट के निर्देश पर नियमितिकरण के लिए आवेदन दिया तो उसे सेवामुक्त कर दिया गया। दैवेभो ने दोबारा हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने जिला पंचायत नर्मदापुरम के सीईओ को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर उसे सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार विचार कर उचित निर्णय पारित करें। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने कहा कि अभ्यावेदन के निराकरण तक याचिकाकर्ता अपने पद पर कार्यरत रहेगा।