जबलपुरPublished: Aug 06, 2020 09:08:08 pm
prashant gadgil
राज्य सरकार ने हाइकोर्ट में कहा
हाईकोर्ट
जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट को राज्य सरकार ने बताया कि जबलपुर के पास स्थित पायली ग्राम में दो सप्ताह के अंदर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने मामले पर राज्य सरकार के लोक निर्माण, जल संसाधन व वन विभागों को भी पक्षकार बना कर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई दो सितम्बर नियत कर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब व निर्मित रोड की तस्वीरें पेश करने को कहा। सिवनी जिले के घंसौर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले जबलपुर के नजदीकी ग्राम पायली के निवासियों ने 18 जून को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा था। पत्र में कहा गया था कि गांव में रोजगार का साधन नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में कोई भी काम नहीं कराया गया। यहां तक कि इस योजना के अंतर्गत एक भी मकान गांव में नहीं बना। कलकुही गांव से पायली तक सड़क भी नहीं बनी। इसके चलते यहां के बच्चों को पढ़ाई के लिए दिवारी, शिकारा व सूरजपुरा के स्कूलों में जाना पड़ता है। समग्र स्वच्छता अभियान के तहत गांव में कुछ टॉयलेट्स जरूर बनाए गए हैं, लेकिन वह आधे-अधूरे हैं। इसके चलते गांव में टॉयलेट की भी समस्या है। गांव के लोगों को निस्तार के लिए जंगल या नर्मदा नदी के किनारे जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने पत्र में गुजारिश की थी कि इन सभी असुविधाओं को दूर करने के निर्देश दिए जाएं। मुख्य न्यायाधीश ने 26 जून को पत्र को जनहित याचिका के रूप में दर्ज कर सुनवाई करते हुए प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास विभाग, कलेक्टर सिवनी, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिवनी व जनपद पंचायत सिवनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अनावेदक बनाकर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे। इसी मामले में कोर्ट के निर्देश पर कोर्ट मित्र अधिवक्ता ने पायली के हालात का जायजा लिया था।