कर सलाहकार शिशिर नेमा ने बताया कि फरवरी, मार्च अप्रैल की जीएसटीआर 3बी के रिटर्न के सम्बंध में लेट जमा करने की पेनल्टी और देय टैक्स के ब्याज पर मिली छूट में जिन व्यवसाइयों का गत वर्ष का टर्नओवर पांच करोड से ज्यादा है, उन्हें उक्त तीनों माह का रिटर्न 24 जून तक जमा करने पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। उक्त तीनों माह के लिए नियत तिथि से 15 दिन के अंदर रिटर्न जमा करने पर देय टैक्स का ब्याज भी नहीं लगेगा। अन्यथा, देय कर पर नौ प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज लगेगा। पांच करोड़ से कम टर्नओवर वालों को ब्याज नहीं देना पडेग़ा। रिटर्न 29 जून तक भरना होगा। 24 जून और 29 जून तक रिटर्न फाइल नहीं होता, तो पेनल्टी लगेगी।