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सहायक आबकारी आयुक्त को कोर्ट से करारा झटका

locationजबलपुरPublished: Aug 31, 2021 12:39:56 pm

Submitted by:

Ajay Chaturvedi

-एमआरपी से ज्यादा कीमत पर शराब की बिक्री का मामला

सहायक आबकारी आयुक्त के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका कोर्ट से खारिज

सहायक आबकारी आयुक्त के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका कोर्ट से खारिज

जबलपुर. एमआरपी से ज्यादा कीमत पर शराब की बिक्री मामले में निलंबित सहायक आबकारी आयुक्त एसएन दुबे को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दुबे के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने माना है कि सहायक आबकारी आयुक्त दुबे को राज्‍य सरकार ने पर्याप्त सबूतों के आधार पर निलंबित किया है।
बता दें कि सहायक आबकारी आयुक्त दुबे को एमआरपी से ज्यादा कीमत पर शराब बेचवाने के आरोप में निलंबित किया है। आरोप है कि ऐसा कर के दुबे शासन को करोड़ों का चूना लगा रहे थे।
बता दें कि एसएन दुबे पर जबलपुर ईओडब्‍ल्‍यू ने भी मामला दर्ज किया है। सीएसडी कैंटीन जबलपुर, मध्‍य प्रदेश और छत्‍तीसगढ़ के सभी जिलों की आर्मी कैंटीन को अन्य सामानों के साथ शराब की भी आपूर्ति करती है। इसके लिए सीएडी कैंटीन को लाइसेंस हासिल है। उस लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए महाप्रबंधक ने मार्च 2018 में आवेदन किया था। लेकिन सहायक आबकारी आयुक्त दुबे और विभागीय लिपिक विवेक अग्रवाल ने उसे दबा दिया। परिणामस्वरूप लाइसेंस नवीनीकरण का आवेदन कलेक्‍टर तक पहुंचा ही नहीं और सीएसडी प्रबंधन को निजी ठेकेदारों से शराब खरीदकर मध्‍य प्रदेश और छत्‍तीसगढ़ में सप्‍लाई करनी पड़ी। इससे मध्‍य प्रदेश शासन को तीन करोड़ का नुकसान हुआ था। इसकी शिकायत मिलने पर ईओडब्‍ल्‍यू ने दुबे और विवेक पर भ्रष्‍टाचार अधिनियम सहित अन्य संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की और तमाम सबूतों के आधार पर एसएन दुबे के निलंबन की कार्रवाई की गई।
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