ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से यह याचिका दायर कर कहा गया कि उच्च न्यायालय द्वारा की जाने बाली समस्त भर्तियों में ओबीसी वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू नहीं किया गया। जबकि राज्य सरकार पहले ही अपनी सेवाओं में इसे लागू कर चुकी है। इसके चलते सिविल जज के पदों पर भर्तियां नहीं की गईं । मार्च 2019 से अब तक हाईकोर्ट की कि सी भी नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी नहीं किए गए। वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ एवं रामेश्वर सिंह ठाकुर ने आग्रह किया कि सरकार के इस निर्णय को जल्द से जल्द हाईकोर्ट की भर्तियों में भी लागू किया जाए।