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हाईकोर्ट की भर्तियों में ओबीसी आरक्षण लागू न होने को लेकर दायर हुई याचिका, सुनवाई 13 को

locationजबलपुरPublished: Jan 07, 2020 11:47:52 pm

Submitted by:

abhishek dixit

हाईकोर्ट की भर्तियों में ओबीसी आरक्षण लागू न होने को लेकर दायर हुई याचिका, सुनवाई 13 को

Mp High Court Jabalpur

Mp High Court Jabalpur

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट के जरिए होने वाली लिपिक वर्ग, सिविल जजों व अन्य भर्तियों में राज्य सरकार की ओर से बढ़ाए गए 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लागू न करने को याचिका के जरिए चुनौती दी गई। चीफ जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच के समक्ष राज्य सरकार की ओर से मामले की सुनवाई एक सप्ताह बाद किए जाने का अनुरोध किया गया। इसे स्वीकार कर बेंच ने मामले की सुनवाई 13 जनवरी को आरक्षण से संबंधित अन्य 9 याचिकाओं के साथ करने के निर्देश दिए।

ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से यह याचिका दायर कर कहा गया कि उच्च न्यायालय द्वारा की जाने बाली समस्त भर्तियों में ओबीसी वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू नहीं किया गया। जबकि राज्य सरकार पहले ही अपनी सेवाओं में इसे लागू कर चुकी है। इसके चलते सिविल जज के पदों पर भर्तियां नहीं की गईं । मार्च 2019 से अब तक हाईकोर्ट की कि सी भी नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी नहीं किए गए। वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ एवं रामेश्वर सिंह ठाकुर ने आग्रह किया कि सरकार के इस निर्णय को जल्द से जल्द हाईकोर्ट की भर्तियों में भी लागू किया जाए।

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