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सीएम कोविड बाल कल्याण योजना को चुनौती, 30 जून तक सरकार से मांगा जवाब

locationजबलपुरPublished: Jun 24, 2021 03:31:43 pm

Submitted by:

Lalit kostha

योजना को चुनौती पर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछामार्च से ही क्यों दे रहे लाभ
 

CM Covid Child Welfare Scheme

CM Covid Child Welfare Scheme

जबलपुर। मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना की संवैधानिकता को मप्र हाईकोर्ट में याचिका के जरिए चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने सरकार से पूछा कि इस योजना का लाभ मार्च 2021 से ही क्यों दिया जा रहा है? नोटिस जारी कर कोर्ट ने राज्य सरकार से 30 जून तक जवाब-तलब किया।

छतरपुर निवासी विधि छात्र धर्मेश व जबलपुर निवासी साकेत मलिक की ओर से जनहित याचिका दायर कर कहा गया कि प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना के तहत जिन बच्चों के माता-पिता का निधन 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 के बीच हुआ है। उन बच्चों को राज्य सरकार 5 हजार रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता, मुफ्त राशन और उनकी पढ़ाई का खर्च उठाएगी। तर्क दिया गया कि देश में मार्च 2020 से कोरोना का संक्रमण फैला है। इस दौरान बड़ी संख्या में मौत हुई है, लेकिन राज्य सरकार केवल उन बच्चों को इस योजना का लाभ दे रही है, जिनके माता-पिता की मृत्यु 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 के बीच कोरोना से हुई है। यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत भेदभावपूर्ण है। आग्रह किया गया कि मुख्यमंत्री कोविड-19 योजना का लाभ उन सभी बच्चों को मिलना चाहिए, जिनके माता-पिता की मृत्यु कोरोना से हुई है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार सहित अन्य अनावेदकों से जवाब-तलब किया है।

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