कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने गुरुवार से 22 अप्रैल तक संशोधित आदेश जारी किया है। इसमें जबलपुर नगर निगम एवं छावनी परिषद सीमा क्षेत्र के भीतर सभी किराना दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। सामग्री की आपूर्ति केवल होम डिलेवरी के माध्यम हो सकेगी। इसी तरह सब्जी मंडी तथा फ ल एवं सब्जियों की दुकानों को भी प्रतिदिन सुबह 4 बजे से सुबह 9 बजे तक के स्थान पर सुबह 4 बजे से 8 बजे तक ही खुली रखने की अनुमति दी गई है । सुबह आठ बजे के बाद सब्जी एवं फ ल का विक्रय केवल चलित वाहन या अन्य साधन के माध्यम से विक्रेता द्वारा फेरी लगाकर घर-घर जाकर किया जा सकेगा।
सडक़ों पर निकल रहे लोग
उधर बुधवार की दोपहर को भी सडक़ों पर बड़ी संख्या में लोग निकले। थोक किराना बाजार मुकादमगंज सहित शहर के अन्य बाजारों में भी खरीदारी करने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।
घर पर मिलेंगी सुविधाएं, वेबसाइट पर डाली सूची
लॉकडाउन में लोगों को घर पर कई प्रकार की सेवाएं मिलेंगी। जो लोग या दुकानदार इस दौरान अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे उनकी सूची जिला प्रशासन के द्वारा अपनी वेबसाइट जबलपुरडॉटएनआइसडॉटइन के पेज पर प्रदर्शित की गई है। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी आशीष शुक्ला ने बताया कि नगर निगम कमिश्नर संदीप जीआर के निर्देश पर सेवा देने वालों की सूची एवं उनके मोबाइल नंबर वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। इसमें 22 सौ से अधिक किराना एवं सब्जी विक्रेताओं की सूची है। 256 मोबाइल, डीटीएच, एसी सुधारक तथा इलेक्ट्रीकल्स, 72 से अधिक प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन व वाटर प्यूरीफायर सर्विस को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि लोग वेबसाइट से सूची अपलोड कर सकते हैं।