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कोरोना संक्रमित का नाम उजागर नहीं करने की पॉलिसी पर हाईकोर्ट ने कही ये बड़ी बात

locationजबलपुरPublished: May 29, 2020 06:49:12 pm

Submitted by:

praveen chaturvedi

संक्रमित का नाम छिपाने के आदेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज

High Court

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जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कोरोना पॉजिटव मरीजों के नाम उजागर नहीं करने की नीति को उचित माना है। जस्टिस संजय यादव व जस्टिस विशाल धगट की डिवीजन बेंच ने संक्रमित का नाम छिपाने के आदेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर 25 हजार रुपए के जुर्माने की चेतावनी दी। इसे देखते हुए याचिकाकर्ता की ओर से याचिका वापस लेने का निवेदन किया गया, जिसे मंजूर कर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे व रजत भार्गव ने जनहित याचिका के जरिए कोरोना मरीजों के नाम छिपाए जाने के मध्यप्रदेश सरकार के 19 मई के आदेश को अवैध बताया। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने तर्क दिया कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के नाम उजागर न करने से संक्रमण की कड़ी जन सामान्य के समक्ष स्पष्ट नहीं होगी। इससे संक्रमण और अधिक फैलने का खतरा है।

तर्क को किया अमान्य
कोर्ट ने तर्क को अमान्य करते हुए स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की कोराना गाइडलाइन के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश सरकार ने अपने विवेक से नाम उजागर न करने का कदम उठाया है। लिहाजा, निर्णय का विरोध जनहित याचिका के दायरे में नहीं आता। कोरोना संदिग्धों के नाम उजागर होने से बाद में निगेटिव आए लोग और पॉजिटिव आए लोग सभी सार्वजनिक रूप से अनुचित स्थिति में फंस जाते हैं। ऐसे में सरकार का निर्णय व आदेश सही है।

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