कठौंदा में मृत पशुओं को फेंकने, कचरा जलाने से फैल रहा प्रदूषण, लोग हो रहे बीमार
जनहित याचिका में आरोप : राज्य सरकार, कलेक्टर, नगर निगम और प्रदूषण मंडल को नोटिस

जबलुर. जबलपुर नगर निगम की सीमा में मृत मवेशियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट परिसर कठौंदा में फेंकने और वहां निगम क्षेत्र में निकलने वाला कचरा जलाने से फैलने वाले प्रदूषण के मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संजीदगी दिखाई है। चीफ जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस वीके शुक्ला की डिवीजन बेंच ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जबलपुर कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त सहित अन्य अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 29 अप्रैल तय की गई है।
बना दिया ओपन स्लॉटर हाउस
कठौंदा ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच नन्ही बाई पटेल और अमखेरा की सरपंच प्रभा यादव की ओर से यह जनहित याचिका दायर की गई। इसमें कहा गया है कि नगर निगम जबलपुर की सीमा में निकलने वाले ठोस अपशिष्ट (कचरे) के प्रबंधन के लिए कठौंदा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है। प्लांट परिसर में नगर निगम क्षेत्र का कचरा डम्प किया जाता है। इसके साथ ही पूरे शहर में मृत मवेशियों को भी इसी परिसर में फेंक दिया जाता है। जबकि नगर निगम एक्ट की धारा 258 के तहत इस तरह के मृत मवेशियों को निगम की सीमा से कम से कम एक मील दूर फेंकने की व्यवस्था की गई है। लेकिन इस नियम का उल्लंघन करते हुए निगम अधिकारी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट परिसर को ओपन स्लाटर हाउस बनाए हुए हैं।
कचरा जलाने से भी प्रदूषण
इस प्लांट में प्रतिदिन शहर भर का सैकड़ों टन कचरा लाकर एकत्र किया जाता है। इस कचरे को इंसीनरेटर में जलाया जाता है। अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने तर्क दिया कि मृत मवेशियों को प्लांट परिसर में फेंकने व कचरा जलाने से कठौंदा सहित आसपास के इलाकों में प्रदूषण फैल रहा है। इसके चलते क्षेत्रीयजन प्रदूषण जनित बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण मंडल सहित अन्य जिम्मेदारों को अभ्यावेदन देकर इस अनियमितता को रुकवाने का आग्रह किया गया, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार के नगरीय कल्याण विभाग, संचालक राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जबलपुर के संभागायुक्त, कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, जिला पंचायत सीईओ व एसडीओ को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
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