हाइकोर्ट ने रिज रोड बंद करने के मसले पर केंट बोर्ड को कहा
जबलपुर•Jul 09, 2020 / 06:49 pm•
prashant gadgil
हाईकोर्ट
जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने जबलपुर केंट बोर्ड से कहा कि रिज रोड अगर सेना की जमीन पर है और सेना को उसे बन्द करने का हक है तो इस सम्बंध में दस्तावेज पेश किए जाएं। चीफ जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस वीके शुक्ला की डिवीजन बेंच ने केंट बोर्ड के अधिवक्ता को इसके लिए 13 जुलाई तक का समय दे दिया। सिविल लाइंस जबलपुर निवासी अनिल साहनी व दीपक ग्रोवर की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया कि जबलपुर की रिज रोड आवागमन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद पूर्व की तरह एक बार फिर इस रोड को बंद कर दिया गया है। इससे यहां से आने-जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले सीनियर सिटीजन सहित अन्य को सेना के इस रवैये से शिकायत है। क्योंकि भारत के संविधान ने जो अधिकार दिया है, रोड बंद करके उसका सीधे तौर पर उल्लंघन किया गया है। जनहित याचिकाकर्ता स्वयं मॉर्निंग वॉकर फे्रंड्स क्लब के सदस्य हैं। वे रिज रोड बंद होने के बाद से बेहद परेशान हैं। साथ ही आमजनों को भी खासी दिक्कत हो रही है। बुधवार को केंट बोर्ड की ओर से कोर्ट को बताया कि रिज रोड सेना की जमीन पर है। सैन्य अधिकारियों व सैनिकों के आवास होने की वजह से इसे बन्द करने का फैसला लिया गया। आम जनता के लिए 5 नम्बर गेट वैकल्पिक रूप से खोला गया है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंट बोर्ड को इस सम्बंध में दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए।
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