प्रोफेसर को लाइब्रेरियन का प्रभार देने के आदेश पर रोक
जबलपुरPublished: Jul 04, 2020 06:10:54 pm
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार सहित अन्य से मांगा जवाब
जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर के एक शासकीय महाविद्यालय में पदस्थ प्रोफेसर को लाइब्रेरियन का प्रभार देने के आदेश पर रोक लगा दी। जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में जवाब-तलब किया। जबलपुर निवासी डॉ. एमके रिछारिया की ओर से अधिवक्ता संजय के अग्रवाल ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति में महज पांच साल शेष हैं। इसके बावजूद परेशान करने की नीयत से शैक्षणिक कार्य से हटाकर लाइब्रेरी का प्रभार दिया जा रहा है। जबकि उसके पास लाइब्रेरी संभालने का कोई अनुभव नहीं है। 27 फरवरी 2020 व 11 जून 2020 के इन्हीं आदेशों को याचिका के जरिए चुनौती दी गई। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेशों पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रोफेसर को लाइब्रेरियन का प्रभार देने के आदेश पर रोक लगा दी। जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में जवाब-तलब किया।