हाइकोर्ट का सख्त निर्देश, आदेश का पालन न करने का मामला
जबलपुर•May 29, 2020 / 10:21 pm•
prashant gadgil
case filing
जबलपुर. मप्र हाइकोर्ट ने राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग प्रमुख सचिव, एमपीपीएससी के चेयरमैन व लोक सूचना आयुक्त को तलब किया। जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने पूर्व आदेश के पालन न करने को गम्भीरता से लिया। सभी अफसरों को 30 जून को कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए। भोपाल निवासी शिक्षा विभाग के अधिकारी धीरेंद्र चतुर्वेदी ने याचिका दायर कर कहा था कि अतिरिक्त संचालक के पद पर पदोन्नत करने के लिए दिया गया उनका आवेदन 2017 में खारिज कर दिया गया। अधिवक्ता आकाश चौधरी ने तर्क दिया कि इसके खिलाफ याचिका पर हाइकोर्ट ने 16 अप्रैल 2019 को आदेश दिये कि 3 माह के अंदर चतुर्वेदी को प्रमोशन दिया जाए। लेकिन इस आदेश का पालन नहीं हुआ तो अवमानना याचिका लगाई गईं। 19 फरवरी 2020 को जारी कोर्ट के अवमानना नोटिस का भी जवाब नही दिया गया। इस पर कोर्ट ने अनावेदक अधिकारियों को तलब कर लिया। हाइकोर्ट ने राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग प्रमुख सचिव, एमपीपीएससी के चेयरमैन व लोक सूचना आयुक्त को तलब किया।