शराब खरीदने पर हो सकती है जेल, बेचने पर भी प्रतिबंध एक साथ पूरे शहर की शराब दुकाने बंद
जबलपुरPublished: Mar 20, 2019 07:41:39 pm
शराब के क्रय और विक्रय पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा
शराब खरीदने पर हो सकती है जेल, बेचने पर भी प्रतिबंध एक साथ पूरे शहर की शराब दुकाने बंद
जबलपुर, शराब खरीदने वालों को भी अब जेल की हवा खानी पड़ सकती है, क्योंकि इस शहर में शराब के क्रय और विक्रय पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह भी आदेश जारी किया गया है कि जो भी शराब के साथ मिले, उसके खिलाफ कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया जाए। आखिर क्यों यह अजीबोगरीब आदेश जारी किया गया और कहां है यह शहर, जानने के लिए पढ़ें…
जबलपुर, धुरेड़ी के पूर्व बुधवार शाम पांच बजे शहर की सभी शराब दुकानों को प्रशासन ने बंद कर दिया। इतना ही नहीं होली पर शराब के क्रय और विक्रय पर प्रतिबंध लगाय गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी छवि भारद्वाज ने होली त्यौहार के मद्देनजर प्रशासकीय एवं लोक हित में आबकारी अधिनियम के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 21 मार्च धुरेड़ी की शाम 5 बजे तक जिले में मदिरा दुकानों को बंद रखने और मदिरा के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी है। कलेक्ट्रेट के आबकारी शाखा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक संपूर्ण जिले की देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर विक्रय की दुकानों, मदिरा विक्रय से संबंधित अन्य केन्द्रों, देशी मद्य भण्डारागार जबलपुर, सिहोरा और विदेशी मद्य भण्डारागार करमेता को उल्लेखित अवधि में बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधितों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।