जबलपुरPublished: Jul 07, 2020 08:39:55 pm
prashant gadgil
हाईकोर्ट का निर्देश
case filing
जबलपुर. हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के चलते हुए लॉकडाउन के दौरान नहर के अवैध निर्माण पर गम्भीरता जताई। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की सिंगल बेंच ने कलेक्टर रायसेन को शिकायत पर तीन सप्ताह के अंदर ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए। जबलपुर निवासी क्षमा देवी देवरिया की ओर से अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी ने तर्क दिया कि वर्तमान में याचिकाकर्ता जबलपुर में रह रही हैं, लेकिन उसकी जमीन रायसेन के उदयपुरा क्षेत्र में स्थित है। जब वह अपनी जमीन देखने जबलपुर से रायसेन गई तो देखा कि बरना नहर परियोजना के अधीक्षण यंत्री ने नहर निर्माण के लिये उसकी जमीन पर रेत-गिट्टी आदि का ढेर लगवा दिया था। अनाधिकृत तरीके से उसकी जमीन के ऊपर से नहर भी निकाल दी गई थी। इसके लिये किसी तरह का अधिग्रहण या मुआवजा आदि का निर्धारण नही किया गया। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका निराकृत करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता संबंधित दस्तावेजों के साथ शिकायत प्रस्तुत करेंगी। जिस पर विचार के बाद तर्कसम्मत आदेश पारित किया जाए।