ये है मामला
अभियोजन के अनुसार 9 जुलाई 2019 को जबलपुर निवासी एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 2013 में रानी दुर्गावती विश्व विद्यालय, जबलपुर से योगा विषय में पीजी कोर्स कर रही थी। इसी दौरान उसकी पहचान धाकड़ से हुई। उसे शादी का झांसा देकर धाकड़ ने उससे शारीरिक संबंध बनाए। बाद में किसी अन्य लडक़ी से शादी कर ली। पुलिस ने शिकायत पर धाकड़ के खिलाफ भादंवि की धारा 376 व 506 के तहत अपराध दर्ज किया। उसके बाद से ही वह गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया। पुलिस ने उसके खिलाफ 10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। कोर्ट के समक्ष धाकड़ की जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मनीष मिश्रा ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता की सहमति से शारीरिक संबंध बनाए गए। अतिरिक्त अभियोजन अधिकारी कुक्कू दत्त ने अर्जी का विरोध किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्जी मंजूर कर ली।
पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलम्बित
बलात्कार के मामले में धाकड़ को जेल भेजे जाने के बाद भाजपा के प्रदेश कार्यालय मंत्री सत्येंद्र भूषण सिंह ने पत्र जारी कर उसे पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलम्बित किए जाने की जानकारी दी। इसकी पुष्टि भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने की है। पार्टी की तरफ से जारी किए गए पत्र में बताया गया कि उपेंद्र धाकड़ के कृत्य की प्रिंट मीडिया में फोटो सहित खबर प्रकाशित हुई है। जिससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। यह आचरण अनुशासनहीनता की परिधि में आता है। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने प्राथमिक सदस्यता से उसे निलम्बित कर दिया है।