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जबलपुर

चार साल की मासूम से बलात्कार करने वाला आखिरी सांस तक भोगेगा जेल की सजा

जिला अदालत ने सुनाया फैसला, जुर्माने की रकम पीडि़त के माता-पिता को देने का निर्देश

जबलपुरSep 20, 2019 / 08:11 pm

abhishek dixit

High Court

हाईकोर्ट

जबलपुर. बरेला थानांतर्गत 2017 में हुई चार साल की अबोध बच्ची से रेप की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को जीवन की आखिरी सांस तक जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा। जिला अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। एसएसटी एट्रोसिटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश वीपी सिंह की कोर्ट ने आरोपी को दोससिद्ध पाकर आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। कोर्ट ने निर्देश दिए कि जुर्माने की रकम पीडि़त के माता-पिता को दी जाए।

यह है मामला
विशेष लोक अभियोजक कृष्णा प्रजापति के अनुसार बरेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले मजदूर की 4 वर्षीय बालिका 9 मई 2017 की सुबह अपने घर के बाहर खेल रही थी। उसकी मां अंदर काम कर रही थी। करीब 9.30 बजे बालिका खूनआलूदा कपड़े लेकर रोते हुए घर आई। उसने मां को बताया कि घर के पास ही रहने वाले बालकिशन उर्फ कन्हैया पटेल ने उसे अपने घर बुलाकर उससे रेप किया। देवर के साथ जाकर पीडि़त की मां ने थाने में घटना की सूचना दी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 376 एन व एससीएसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिर$फतार किया। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी बालकिशन को दोषसिद्ध करार देकर उसके शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए उसे जेल की सजा सुनाई।

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