यह है मामला
विशेष लोक अभियोजक कृष्णा प्रजापति के अनुसार बरेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले मजदूर की 4 वर्षीय बालिका 9 मई 2017 की सुबह अपने घर के बाहर खेल रही थी। उसकी मां अंदर काम कर रही थी। करीब 9.30 बजे बालिका खूनआलूदा कपड़े लेकर रोते हुए घर आई। उसने मां को बताया कि घर के पास ही रहने वाले बालकिशन उर्फ कन्हैया पटेल ने उसे अपने घर बुलाकर उससे रेप किया। देवर के साथ जाकर पीडि़त की मां ने थाने में घटना की सूचना दी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 376 एन व एससीएसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिर$फतार किया। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी बालकिशन को दोषसिद्ध करार देकर उसके शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए उसे जेल की सजा सुनाई।