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MP हाईकाेर्ट ने क​हा- याेग्य न​हीं ​हैं ताे बदल दाे नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रार

locationजबलपुरPublished: Aug 18, 2022 12:19:16 pm

नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता का मामला

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जबलपुर। मध्यप्रदेश में खुले निजी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में हुए फर्जीवाड़े से संबंधित जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान बुधवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने तल्खी दिखाई। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की डिवीजन बेंच ने कहा कि यदि नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार योग्य नहीं हैं तो उन्हें बदल दिया जाना चाहिए।

कोर्ट ने निर्देश दिए कि रजिस्ट्रार शपथ पत्र में बताएं कि कितने कॉलेजों को नोटिस जारी किए थे? कितनों के जवाब आए? कितनों के विरुद्ध क्या-क्या कारवाई की है? गुरुवार की सुबह 10 बजे तक यह शपथ-पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया।

जांच कमेटी बनाने की अनुमति नहीं
लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन मध्यप्रदेश के अध्यक्ष अधिवक्ता विशाल बघेल की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को फिर से सुनवाई हुई। नर्सिंग काउंसिल की ओर से उपस्थित हुए उपमहाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने कहा कि यदि हाईकोर्ट अनुमति दे तो नर्सिंग काउंसिल कमेटी बनाकर निजी कॉलेजों की मान्यता सम्बन्धी जांच कराने को तैयार है। इस पर कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए कमेटी बनाने की मांग को सिरे से नकार दिया।

ग्वालियर संभाग की रिपोर्ट गलत
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आलोक वागरेचा ने कोर्ट को बताया कि नर्सिंग काउंसिल की ओर से ग्वालियर संभाग में बनाई गई जांच कमेटी ने गलत रिपोर्ट दी है। अपात्र कॉलेजों को भी क्लीनचिट दी गई है। इसलिए फिर से काउंसिल की कमेटी बनाकर जांच कराना न्यायोचित नहीं है।

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