READ MORE- मप्र : जबलपुर में भूकंप के झटके, 3.4 मेग्नीट्यूड के भूकंप का सेंटर 10 किमी गहराई रहा
मामले पर जवाब के लिए अंतिम मोहलत
यह है मामला
मप्र हाईकोर्ट ने जिला अदालतों में 1255 पदों पर भर्ती के मामले पर जवाब पेश करने के लिए हाईकोर्ट प्रशासन को अंतिम मोहलत दी । जस्टिस सुजय पाल व जस्टिस पीसी गुप्ता की डिवीजन बेंच ने 28 जून तक का समय दिया। ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग व महिला आवेदकों की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक प्रसाद शाह ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में 2& अप्रेल को अहम अंतरिम आदेश पारित करते हुए सभी भर्तियों को विचाराधीन याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन किया जा चुका है।
READ MORE- बिहार से आने वाली कई ट्रेनें निरस्त, स्टेशन पर बढ़ी यात्रियों की भीड़
याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट की ओर से जिला अदालत में स्टेनोग्राफर व सहायक ग्रेड-थ्री के 1255 पदों की प्रारंभिक परीक्षा के &0 मार्च को घोषित परिणाम की वैधानिकता को चुनौती दी है। क्योंकि यह परिणाम शत-प्रतिशत कम्युनल आरक्षण लागू करके जारी किया गया है। इस प्रक्रिया में एससी, एसटी, ओबीसी के प्रतिभावान आवेदकों को अधिक अंक प्राप्त करने के बाद भी चयन से वंचित किया गया है। अनारक्षित वर्ग का कट आफ 78 अंक व ओबीसी का कट आफ 82 अंक निर्धारित किया गया है।