हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से 31 अगस्त तक मांगा जवाब
जबलपुर•Aug 14, 2020 / 08:47 pm•
prashant gadgil
High Court of Madhya Pradesh
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़वारा से कांग्रेस विधायक विजय राघवेंद्र सिंह से सरकारी आवास खाली कराने के आदेश को स्थगित कर दिया । जस्टिस संजय यादव व जस्टिस बीके श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने इस अंतरिम आदेश के साथ ही राज्य सरकार को नोटिस का जवाब देने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया। बड़वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 91 से निर्वाचति कांग्रेस विधायक विजय राघवेंद्र सिंह की ओर से अधिवक्ता वरुण तन्खा व अधिवक्ता समरेश कटारे ने तर्क दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्यकाल में उन्हें राजधानी भोपाल में शासकीय आवास आवंटित किया गया था। इसके लिए विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाई गई। इसके बावजूद जैसे ही भाजपा की सरकार अस्तित्व में आई, दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करते हुए 1 जून 2020 को इस आवास का आवंटन निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया गया। जबकि यह अनुचित है। तर्क दिया गया कि पूर्व में हाइकोर्ट से नोटिस जारी होने के बावजूद अब तक सरकार की ओर से जवाब नही पेश किया गया। इस पर सरकार की ओर से जवाब के लिए मोहलत मांगी गई। कोर्ट ने आग्रह स्वीकार कर उक्त आवास खाली कराने पर अंतरिम रोक लगा दी।
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