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सड़क से पार्षद के अतिक्रमण को हटाओ

locationजबलपुरPublished: Jul 22, 2021 07:13:15 pm

Submitted by:

prashant gadgil

राज्य सरकार को हाईकोर्ट का निर्देश : दमोह जिले के पटेरा का मामला
 

Jabalpur High Court

Jabalpur High Court

जबलपुर. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि दमोह जिले के पटेरा में पार्षद द्वारा सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह की डिवीजन बेंच ने इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया। कोर्ट ने एक जनहित याचिका का इस निर्देश के साथ पटाक्षेप कर दिया। लाला हरदौल शिक्षण एवं सामाजिक संस्थान, पटेरा, दमोह की ओर से अधिवक्ता जयंत प्रकाश पटेल ने कोर्ट को बताया कि नगर परिषद पटेरा में पार्षद योगेश उपाध्याय ने सार्वजनिक रोड पर अतिक्रमण कर लिया है। इससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शिकायत के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए जनहित याचिका दायर की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार को निर्देश के साथ जनहित याचिका का निराकरण कर दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह की डिवीजन बेंच ने इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया।
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