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सार्वजनिक सड़क की जमीन से हटाओ अतिक्रमण

locationजबलपुरPublished: Oct 12, 2021 08:37:15 pm

Submitted by:

prashant gadgil

हाईकोर्ट का निर्देश, रीवा के बोदाबाग का मामला

Jabalpur High Court

Jabalpur High Court

जबलपुर. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि रीवा के बोदाबाग में सार्वजनिक सड़क की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करे। दो माह के भीतर समुचित प्रक्रिया अपनाकर सार्वजनिक मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस विशाल धगट की डिवीजन बेंच ने एक जनहित याचिका का इस निर्देश के साथ पटाक्षेप कर दिया। रीवा निवासी वंशबहादुर सिंह परिहार की ओर से अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि रीवा में बोदाबाग स्थित सार्वजनिक सड़क की सरकारी जमीन पर रसूखदारों ने मनमाने तरीके से अतिक्रमण कर लिया है। इस वजह से क्षेत्रवासियों को परेशानी हो रही है। स्थानीय स्तर पर कई बार शिकायत के बावजूद ठोस कार्रवाई नही की गई। जनहित में हाईकोर्ट की शरण ली गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने ़अभ्यावेदन का निराकरण करने के निर्देश दिए। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस विशाल धगट की डिवीजन बेंच ने एक जनहित याचिका का इस निर्देश के साथ पटाक्षेप कर दिया।

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