जबलपुरPublished: Mar 26, 2019 08:35:42 pm
prashant gadgil
हाईकोर्ट का भोपाल नगर निगम, एसपी को निर्देश
mp high court
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने राजधानी भोपाल के पॉश इलके कोहेफिजा में मौजूद एक सैकड़ा से अधिक अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए। जस्टिस जेके महेश्वरी व जस्टिस अंजुलि पालो की डिवीजन बेंच ने भोपाल एसपी को कहा कि वे एक माह के अंदर कार्रवाई पूरी कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। इसके लिए नगर निगम के अभ्यावेदन पर चौबीस घंटे के अंदर आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए।
यह है मामला
भोपाल के अहमद मंजिल, लखेरापुरा निवासी इरशाद अली खान ने यह याचिका दायर कर कहा कि कोहेफिजा इलाके में डॉ. अनवर मोहम्मद खान सहित एक सैकड़ा से अधिक लोगों ने शासकीय जमीन पर अतिक्रमण व अवैध निर्माण कर रखे हैं। अतिक्रमणकारियों को नगर निगम ने नोटिस दिए। पुलिस बल की उपलब्धता न होने के चलते इन्हें नहीं हटाया जा सका। नगर निगम ने भोपाल एसपी व डीआईजी को पत्र लिखकर पुलिस बल मुहैया कराने का आग्रह भी किया। लेकिन इस पत्र पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी पत्र को आधार बना कर याचिका दायर की गई। अधिवक्ता मनीष कुमार तिवारी ने तर्क दिया कि पुलिस बल न मिलने से अतिक्रमणों व अवैध निर्माणों के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई जा रही है। एेसे में क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों ने अवैध रूप से बेसमेंट निर्मित कर लिए हैं। इनके लिए किसी ने अनुमति नहीं ली। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नगर निगम भोपाल को निर्देश दिए कि वह नियमानुसार नोटिस जारी कर अतिक्रमणकारियों व अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई करे। इसके लिए एसपी को पत्र लिखा जाए। पत्र मिलने के चौबीस घंटे के भीतर निगम को आश्वयक पुलिस बल उपलब्ध कराते हुए अतिक्रमण व अवैध निर्माण हटाना सुनिश्चित किया जाए। एक माह के अंदर रिपोर्ट पेश की जाए।