scriptतीन सप्ताह का नोटिस देकर लेमा गार्डन से हटाओ अवैध कब्जे | Remove illegal occupation from Lema Garden | Patrika News

तीन सप्ताह का नोटिस देकर लेमा गार्डन से हटाओ अवैध कब्जे

locationजबलपुरPublished: Oct 26, 2021 08:12:39 pm

Submitted by:

prashant gadgil

हाईकोर्ट का निर्देश

Jabalpur High Court

Jabalpur High Court

जबलपुर. हाईकोर्ट ने कहा कि जबलपुर नगर निगम तीन सप्ताह का नोटिस देकर अवैध कब्जाधारियों से लेमा गार्डन को मुक्तकराए। कोर्ट ने छूट दी कि नगर निगम अपने संकल्प के अनुरूप लाटरी पद्धति से आवंटन की प्रक्रिया कर सकता है। जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ ने कहा कि अवैध कब्जाधारी तीन सप्ताह के नोटिस के बावजूद खुद पहल करके आवास खाली न करें, तो उन्हें बलपूर्वक बाहर किया जा सकता है। जबलपुर निवासी मोहम्मद वाजिद सहित अन्य की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद पिछले दिनों अपना आदेश सुरिक्षत कर लिया था। राज्य सरकार व नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि लेमा गार्डन जबलपुर का बड़ा इलाका है। इसमें राजीव आवास योजना के तहत 434 यूनिट आवास निर्माण के अंतिम चरण में हैं। इससे पहले कि निर्माण पूरा होने के बाद विधिवत आवंटन प्रक्रिया की जाती, करीब के झुग्गीवासियों ने इनमें अवैध कब्जा कर लिया। इनके पास किसी तरह का कोई वैधानिक आवंटन-पत्र नहीं है। इसीलिए जबलपुर नगर निगम ने एक सप्ताह के भीतर आवास खाली करने का नोटिस भेजा था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। तर्क दिया गया कि अवैध कब्जाधारियों ने कोविड संकट के समय किसी को बेदखल न करने सम्बंधी अंतरिम राहत का दुरुपयोग किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अवैध कब्जाधारियों को हटाने के निर्देश दिए।

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