जबलपुर

घरों में दुकानें खोलने वाले हो जाएं अलर्ट, व्यवसायिक उपयोग पर निगम सख्त

निगम प्रशासन ने चेताया: भवनों को तोड़ने के साथ ही वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी

जबलपुरDec 19, 2019 / 07:31 pm

reetesh pyasi

Nagar Nigam Jabalpur

जबलपुर। आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग करने वाले भवन स्वामी सप्ताहभर में मद परिवर्तन नहीं कराते हैं तो उनके भवनों पर बुल्डोजर चलाने की कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। इसे लेकर निगम प्रशासन के निर्देश के बाद भवन शाखा-कॉलोनी सेल की टीम ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। स्पष्ट किया गया है कि आवासीय भवनों का व्यवसायिक उपयोग करने वाले भवन स्वामियों को एक सप्ताह में मद परिवर्तन कराना होगा। आवासीय कर को व्यवसायिक कर में परिवर्तित कराकर निर्धारित राशि निगम के कोषालय में जमा करानी होगी।
निगमायुक्त ने किया निरीक्षण
निगमायुक्त आशीष कुमार ने विजय नगर क्षेत्र में आवासीय परिसरों का निरीक्षण किया। इस दौरान सम्भागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी क्षेत्रों का सघन निरीक्षण करें।
आवासीय परिसरों में व्यवसायिक उपयोग करने वालों की सूची तैयार कर उन्हें शीघ्र एक सप्ताह के अंदर मद परिवर्तन कराने व राशि जमा कराने वैधानिक कार्रवाई के प्रस्ताव प्रस्तुत करें। निगमायुक्त ने सभी भवन स्वामियों से भी कहा है कि निगम के राजस्व विभाग व सभी सम्भागीय कार्यालयों में जाकर नए सिरे से विवरणी भरें। विवरणी के अनुरूप कर जमा करें, जिससे उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई न हो।
किराने की दुकान में की पूछताछ
निरीक्षण के दौरान निगमायुक्त बल्देवबाग स्थित शीतलपुरी कॉलोनी पहुंचे। एक आवासीय भवन में किराने की दुकान देखकर दुकानदार से नक्शा स्वीकृति के सम्बंध में जानकारी ली। उन्होंने पाया कि मकान का आवासीय नक्शा स्वीकृत है, लेकिन भवन स्वामी किराने की दुकान में उपयोग कर रहा है। मौके पर ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि इनके मकान पर नए सिरे से कर निर्धारण कर के व्यवसायिक कर की राशि वसूल की जाए। इस दौरान निगम उपायुक्त राकेश अयाची, भवन अधिकारी अजय शर्मा, सम्भागीय अधिकारी रचियता अवस्थी, कार्यालय अधीक्षक दिलीप दुबे मौजूद थे।

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