नगर निगम के अपर आयुक्त वित्त व राजस्व रोहित सिंह कौशल ने बताया कि राज्य शासन ने ऐसा कोई भी निर्देश नहीं दिया है कि औद्योगिक इकाइयों से बकाया करों की वसूली न की जाए। नगरीय प्रशासन की ओर से हर हाल में बकाया कर वसूलने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अधारताल क्षेत्र की 136 औद्योगिक इकाइयों पर 9 करोड़ 35 लाख रुपए सम्पत्ति कर बकाया है। इसकी वसूली के लिए निगम प्रशासन सख्त कदम उठाएगा। उन्होंने बताया कि ग्वालियर के ऐसे ही एक मामले में न्यायालय ने आदेश जारी किया था कि निगम सीमा में संचालित औद्योगिक इकाइयों को सम्पत्ति कर का भुगतान करना होगा।
मामले को लेकर उद्योगपति नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। इसमें उद्योगपतियों ने करों की वसूली में राहत देने की मांग की थी। लेकिन, शासन से इस सम्बंध में कोई निर्देश नहीं मिलने के कारण निगम के अधिकारियों ने रियायत देने से मना कर दिया था।