बोर्ड कर सकता है विभागीय कार्रवाई
जीआरपी ने सोमवार को यह जानकारी आरपीएफ आइजी को भेजी। लेकिन, इससे पहले डीआइजी खातरकर को फोर्स लीव पर भेजने के साथ ही उनका तबादला उत्तर रेलवे में कर दिया गया था। जिस समय उन पर एफआइआर हुई, वे पश्चिम मध्य रेलवे में थे। जब अधिकृत जानकारी पहुंची, तो वे उत्तर रेलवे में स्थानांतरित हो चुके थे। इसलिए पश्चिम मध्य रेलवे से यह जानकारी आरपीएफ मुख्यालय, रेलवे बोर्ड और उत्तर रेलवे को भेजी जा रही है। जानकारों की मानें तो आरपीएफ मुख्यालय या रेलवे बोर्ड डीआइजी खातरकर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर सकता है।
ये है मामला
रेल अफसर की पत्नी इंदौर-जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस के एसी टू कोच में सफर कर रही थीं। उनके सामने की सीट पर आरपीएफ डीआइजी विजय खातरकर बैठे थे। 15 जुलाई को तडक़े लगभग चार बजे ट्रेन गाडरवारा के पास पहुंची। इस दौरान डीआइजी खातरकर ने महिला से अश्लील हरकत की थी। महिला ने जबलपुर पहुंचकर डीआइजी के खिलाफ जीआरपी थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी।
शासकीय कर्मी के खिलाफ चालान पेश करने से पहले उसके विभाग को जानकारी देना अनिवार्य है। इसके तहत ही आरपीएफ आइजी को जानकारी भेजी गई है।
– सुनील जैन, एसपी, जीआरपी