नोट गिनने की मशीन लगने संबंधी विवादित बयान से जुड़ा है मामला
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जस्टिस एसके पालो की एकलपीठ ने कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल की याचिका पर सुनवाई बढ़ा दी है। याचिकाकर्ता की ओर से समय चाहे जाने की मांग मंजूर करते हुए सुनवाई आगे बढ़ा दी। मामला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर नोट गिनने की मशीन लगने संबंधी विवादित बयान से जुड़ा है। इसे लेकर मुख्यमंत्री की ओर से जिला अदालत भोपाल में मानहानि का मुकदमा दायर करने आवेदन पेश किया गया। भोपाल की कोर्ट ने आवेदन स्वीकार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इसी के खिलाफ अजय सिंह ने हाईकोर्ट की शरण ली है।
मानहानि का आरोप समझ से परे
अजय सिंह का कहना है कि उनसे पूर्व कांग्रेस सहित अन्य विरोधी पार्टियों के कई नेता इस तरह के आरोप लगा चुके हैं, जिनका समाचार के रूप में प्रकाशन तक हुआ था। इसके बावजूद महज उनके 2013 के विधानसभा चुनाव से पूर्व 8 अगस्त को सागर में एक जनसभा में प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ दिए गए बयान को तूल देकर प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेना उचित नहीं। यह रवैया राजनीतिक सद्भाव के स्थान पर दुर्भावना को दर्शाता है। आरोप-प्रत्यारोप तो राजनीतिक द्वंद के हथियार कर तरह हैं। इन्हें लेकर मानहानि का आरोप समझ से परे है।
अजय सिंह का कहना है कि उनसे पूर्व कांग्रेस सहित अन्य विरोधी पार्टियों के कई नेता इस तरह के आरोप लगा चुके हैं, जिनका समाचार के रूप में प्रकाशन तक हुआ था। इसके बावजूद महज उनके 2013 के विधानसभा चुनाव से पूर्व 8 अगस्त को सागर में एक जनसभा में प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ दिए गए बयान को तूल देकर प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेना उचित नहीं। यह रवैया राजनीतिक सद्भाव के स्थान पर दुर्भावना को दर्शाता है। आरोप-प्रत्यारोप तो राजनीतिक द्वंद के हथियार कर तरह हैं। इन्हें लेकर मानहानि का आरोप समझ से परे है।