School girl के साथ वैन में ड्राइवर डेली करता था ये काम, ऐसे सामने आया सच
जबलपुरPublished: Oct 27, 2017 02:15:53 pm
केजी की बच्ची से दुराचार के दोषी वैन चालक को दस साल की सजा
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जबलपुर। एक माता-पिता ने अपने परिचित के ऑटो चालक पर विश्वास किया और उसे अपनी मासूम बेटी को स्कूल तक ले लाने-ले जाने के लिए कहा। लेकिन इस हवस के भूखे ड्राइवर ने विश्वास की डोर को तार-तार कर दिया। वह स्कूल से लौटते वक्त वैन को सूनसान जगह पर रोकता और बच्ची के साथ गंदी हरकत करता। बच्ची रोती और विरोध करती तो ड्राइवर उससे कहता कि ये खेल है। वह उसके साथ खेल रहा है।
बच्ची ने दर्द होने पर मां को बताया सच
कटंगी के मदर मेरीज कॉन्वेंट स्कूल में केजी 1 की पांच वर्षीय बालिका अपने घर आते ही रोने लगी। उसने मां से दर्द की शिकायत की। मां के पूछने पर उसने बताया कि उसे स्कूल लाने-ले जाने वाली वैन के चालक 22 वर्षीय राहुल यादव ने शाम 4.15 बजे स्कूल छूटने के बाद मैदान में वैन रोक कर उसके साथ दुष्कृत्य किया। बालिका ने मां क ो बताया कि आरोपी यह हरकत कई दिनों से कर रहा था।
पुलिस में शिकायत
बच्ची के मुंह से दुष्कर्म की घटना सुनने के बाद उसकी मां ने 18 मार्च, 2017 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 376 एन व पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत में पेश किया। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट पीसी गुप्ता की अदालत ने अपराध को गंभीर बताते हुए आरोपी को कोई भी रियायत देने से इंकार कर दिया। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी समर्थ लता बरकड़े के अनुसार अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोनों धाराओं में दोषसिद्ध पाते हुए 10-10 वर्ष की सजा व 5-5 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।
छात्रों में पैदा किया भय
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने अपने जिम्मे सौंपी गई बालिका से जिस तरह से कामुकता की पूर्ति के लिए यह हैवानियत की है, उसे अवयस्क अध्ययनरत छात्रों के मन में भय पैदा हुआ है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपी किसी भी सहानुभूति का पात्र नहीं है।