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जिला दंडाधिकारी ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
बाइक रैली पर रोक, सोशल मीडिया ग्रुप पर रहेगी नजर
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
जिला दंडाधिकारी ने आदेश में कहा है कि समस्त प्रकार के आयोजनों के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से अनुमति लेना आवश्यक है। अनुमति प्राप्त आयोजनों में ऐसे नारे या शब्दों का उपयोग नहीं किया जाएगा, जिससे किसी धर्म या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचे। कोई भी व्यक्ति, संस्था या पशु मालिक मवेशियों को खुला नहीं छोड़ेंगे। घरेलू नौकर और व्यवसायिक नौकरों की सूचना सम्बंधित मालिक को क्षेत्र के थाने में देनी होगी।
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थाने में देनी होगी किराएदारों की जानकारी
आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मकान में किराएदार रखता है तो उसकी सूचना भी थाने में देनी होगी। जिले की राजस्व सीमा में आपत्तिजनक फोटो, चित्र, मैसेज या साम्प्रदायिक मैसेज करने, इसे फारवर्ड करने, लाइक करने, ट््िवटर, फेसबुक वॉट््स ऐप आदि सोशल मीडिया पर कमेंट करने की गतिविधियों को भी प्रतिबंधित किया गया है।