हर पांचवे वाहन में गलत तरीके से लिखे हैं रजिस्ट्रेशन नम्बर
शहर में 50 से अधिक दुकानें सिर्फ स्टाइलिश अंदाज में नम्बर प्लेट लिखने वाली संचालित हैं। सिविक सेंटर, रसल चौक, नागरथ चौक, करमेता आदि स्थानों पर बड़ी संख्या में दो से तीन सौ रुपए में ऐसे स्टाइलिश वाले नम्बर प्लेट तैयार किए जाते हैं। वाहनों में रजिस्ट्रेशन नम्बर को हे राम, मां, दादा, यादव की स्टाइल में लिखवाने का चलन बढ़ गया है। कई वाहनों में ऐसे आड़े-तिरछे स्टाइल में नम्बर लिखे गए हैं कि उसे आसनी से कोई पढ़ नहीं सकता। कई वाहनों में रजिस्ट्रेशन नम्बर के अलावा दूसरे शब्द और चित्र भी बनवाने का चलन बढ़ा है। कुछ वाहनों के प्लेट पर अंक छोटे और बड़े अंक में लिखवाया जा रहा है। वाहनों में नम्बर प्लेट की जगह पार्टी पदाधिकारी का नाम पट्टिका भी लगाकर लोग चल रहे हैं।
फैक्ट-
जिले में कुल वाहन-9.95 लाख
बाइक-5.79 लाख
कार-1.76 लाख
ऑटो-18 हजार
बस-3200
डम्पर-19 हजार
हाइवा-22 हजार
ये है नियम
निजी वाहन पर सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग से नम्बर अंकित होना चाहिए। टैक्सी वाहन में पीले पर काले में नम्बर अंकित होना चाहिए।
नम्बर प्लेट पर एक समान, सीधे और साधारण नम्बर लिखे होने चाहिए।
दोपहिया व तीनपहिया वाहनों पर नम्बर प्लेट की ऊंचाई 35 एमएम और मोटाई सात एमएम और नम्बरों के बीच पांच एमएम का अंतर होना चाहिए।
70 सीसी से कम पावर वाली बाइक के लिए प्रमुख नम्बर प्लेट पर शब्दों और अंकों की ऊंचाई 15 एमएम, मोटाई 2.5 और अंकों के बीच का अंतर 2.5 एमएम होना चाहिए।
चार पहिया वाहन के आगे और पीछे के नम्बर प्लेट पर अक्षर व नम्बर की ऊंचाई 65 एमएम मोटाई 10 एमएम व अंतर 10 एमएम होना चाहिए।
बिना रजिस्ट्रेशन वाहन पर जुर्माना रुपए में
भारी वाहन-7000
मध्यम वाहन-5000
हल्के वाहन-3000
बाइक-2000
अन्य वाहन-5000
गलत तरीके से नम्बर अंकित करने पर जुर्माना-500
इन नम्बरों को इस स्टाइल में लिखवा रहे
4141 को पापा
6161 को दादा
8055 को बॉस
0214 को राम
5171 को साईं
4749 को मोदी
2151 को राज
4149 को यादव
7411 को मां
वर्जन
तीनों यातायात प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वे वाहनों के नम्बर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नम्बर दर्ज करने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी करें।
अमृत मीणा, एएसपी ट्रैफिक