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जबलपुर

सायको किलर की बाकी जिंदगी अब कटेगी जेल में

जबलपुर के बहुचर्चित हवलदार राजकुमार तिवारी हत्याकांड के आरोप को जिला अदालत ने सुनाई अजीवन कारावास की सजा,२१ लोगों की हत्या का है आरोप

जबलपुरMar 07, 2019 / 11:04 pm

Manish garg

jail

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जबलपुर.

जिला अदालत ने वर्ष 2011 में हुए बहुचर्चित पुलिस हवलदार राजकुमार तिवारी की हत्या के आरोप में साइको किलर सरमन शिवहरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एडीजे संजय कुमार शाही की कोर्ट ने उस पर दो हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं चुकाने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा होगी।
अभियोजन के अनुसार 11 अप्रैल 2011 की दोपहर 3 बजे हनुमानताल थाने में पदस्थ हवलदार राजकुमार तिवारी ड्यूटी से घर लौट रहे थे जैसे ही वह खाई मोहल्ला हनुमानताल के पास पहुंचे आरोपी सरमन शिवहरे ने उन्हें वहां रोका। इसके बाद उसने राजकुमार के सिर पर एक-एक कर तीन गोलियां मारी। गोलियां लगते ही तिवारी बाइक से गिर गया। आरोपित सरमन शिवहरे ने उनकी सर्विस रिवाल्वर लूट ली और चंपत हो गया। जबलपुर पुलिस आरोपी को तलाश नहीं कर सकी।
ऐसे आया पकड़ में

वारदात के दो साल बाद सरमन शिवहरे ने सतना के एक व्यापारी के साथ लूट की। घटना को अंजाम देकर वह भाग रहा था, उसी समय उसे जनता की मदद से पकड़ लिया गया। तलाशी में उसके पास से हवलदार राजकुमार तिवारी से लूटा गया रिवाल्वर बरामद हुआ। तब ये खुलासा हुआ कि हवलदार राजकुमार तिवारी की हत्या आरोपित ने की थी। सरमन की निशानदेही पर वकील उर्फ सरफराज, शहजाद खान, वकील उर्फ शकील, शाहीद खान, मो. रफीक, रिजवान अंसारी, सररू उर्फ सरफराज, शेख हनीफ, पप्पू उर्फ दुर्गा प्रसाद, राजा उर्फ शब्बीर, सहीदा बेगम और जुलेखा बी को भी आरोपी बनाया गया था। प्रकरण के सुनवाई के दौरान जुलेबा बी की मृत्यु हो गई।
21 लोगों की हत्या

विशेष लोक अभियोजक अजय जैन ने अदालत से गुहार लगाई कि आरोपी साइको किलर है। उसके खिलाफ जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, पन्ना और छतरपुर में 21 हत्याओं के प्रकरण लंबित है। फिलहाल वह ग्वालियर जेल में निरुद्ध है। ऐसे हत्यारे को फांसी की सजा दी जाए। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरमन शिवहरे को हत्या का दोषी करार देकर सजा व जुर्माने से दंडित किया।
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