अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे ने कोर्ट को बताया कि पीडित ने थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। बताया था कि 27 फरवरी 2020 को मुकेश काछी ने उसे अपने घर बुलाया। वह घर के अंदर गई, तो मुकेश ने अंदर से दरवाजा लगा लिया और बलात्कार किया।
मोटरसाइकिल दुर्घटना में मृतक की पत्नी को दो 14 लाख 81 हजार 5 सौ रुपए मुआवजा
नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का आदेश
जबलपुर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण जबलपुर ने मोटरसाइकिल दुर्घटना में जान गंवाने वाले युवक की पत्नी व अन्य आश्रितों को 14 लाख 81 हजार 5 सौ रुपए मुआवजा स्वीकृत किया। पीठासीन अधिकारी उर्मिला यादव की कोर्ट ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को आदेशित किया कि यह रकम 6 फीसदी ब्याज के साथ परिवादी को अदा की जाए। इसके लिए एक माह का समय दिया गया।
कालीमठ, आमनपुर निवासी अनुसुइया साहू ने परिवाद दायर किया।अधिवक्ता उदय कुमार ने कोर्ट को बताया कि परिवादी के पति पुरुषोत्तम साहू की 19 जनवरी 2018 को मोटरसाइकिल दुर्घटना में मृत्यु हो गई। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से बीमित वाहन क्र एमपी 17 ए 5419 के चालक की लापरवाही से दुर्घटना हुई। मृतक ईंट भट्ठे का कारोबार करता था व उसके ट्रेक्टर भी चलते थे। वह अपने परिवार का इकलौता कमाऊ व्यक्ति था और पूरा परिवार उस पर निर्भर था। तर्क दिया गया कि मृतक की प्रतिमाह आमदनी 50 हजार रु से अधिक थी। परिवाद में 98 लाख रु का दावा किया गया। विचार के बाद कोर्ट ने 14 लाख 81 हज़ार 500 रु मुआवजा मंजूर किया।