कोर्ट के आदेश पर मिली क्षतिपूर्ति की राशि हड़पने का आरोप
तिलवारा थानांतर्गत क्रेसर बस्ती सगड़ा निवासी लहकू चौधरी ने एसपी को शिकायत कर बताया कि 23 मार्च 2012 को बस से एक्सीडेंट हो गया था। भेड़ाघाट पुलिस ने उसे मेडिकल में भर्ती कराया था। कोर्ट में प्रकरण चला। उसकी तरफ से अधिवक्ता अमित नेता व समीर भाईजान ने मुकदमा लड़ा। कोर्ट से 1.40 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने का आदेश हुआ। उसे महज 63 हजार 653 रुपए प्राप्त हुए। शेष रकम दोनों अधिवक्ताओं ने ले ली। अब शिकायत करने पर धमकी दी जा रही है। जबकि, एक्सीडेंट के बाद से वह अपाहिज की जिंदगी जीने को विवश है।
रजिस्ट्री के बाद जमीन बैंक में बंधक रख 20 लाख लोन लिया
गढ़ा छोटी बजरिया निवासी हरिराम चौरसिया ने शिकायत कर बताया कि आठ जून 2015 को उसने पाटन तहसील अंतर्गत आरछा में सात एकड़ जमीन खरीदी थी। उक्त जमीन उसने शिवदास पटेल, रमाबाई, ऋषिकांत उर्फ सुमित से खरीदी थी। ये जमीन बैंक में बंधक थी। लोन की पूरी रकम जमा कर उसने एनओसी भी ली थी। इसका नामांतरण भी कराया है। खसरे में बंधक मुक्त दर्ज किया गया। चार साल से इसमें खेती की जा रही है। अचानक 2017 में विक्रेता और बैंक ऑफ इंडिया दमोहनाका शाखा के कुछ कर्मियों की मिलीभगत से 20 लाख का लोन ले लिया। एसपी ने मामले में जांच के निर्देश दिए हैं।