खिलाडिय़ों के लिए खुशखबरी, हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में सुनाया ये फैसला
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जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने कहा कि जबलपुर के सदर स्थित शिवाजी ग्राउंड का उपयोग केवल खेल व खेल से जुड़ी गतिविधियों के लिए ही किया जाए। एक्टिंग चीफ जस्टिस आरएस झा व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने खेल व खेल संबधी गतिविधियों के अलावा अन्य प्रयोजन से मैदान का इस्तेमाल करने पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी। कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य के खेल एवं युवा कल्याण तथा आवास एवं पर्यावरण विभागों के प्रमुख सचिवों, कैंट बोर्ड सीईओ व जबलपुर कलेक्टर को नोटिस जारी कर मामले पर जवाब-तलब किया। अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।
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हाईकोर्ट ने लगाई रोक शिवाजी ग्राउंड में खेल के अलावा नहीं होंगी दूसरी गतिविधियां केंट बोर्ड सहित अन्य से जवाब-तलब
ये है मामला गली नंबर 19 सदर केंट निवासी सुरेंद्र यादव ने जनहित याचिका में कहा कि सदर स्थित शिवाजी मैदान मूलत: सार्वजनिकि खेल का मैदान है। यह केंट बोर्ड के अधीन है। लेकिन केंट बोर्ड ने इस मैदान को आय का जरिया बना रखा है। लगातार इसे दशहरे सहित अन्य सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक आयोजनों के लिए किराए पर दिया जा रहा है। यहां तक कि यहां मेला भी आयोजित होता है। इन आयोजनों से मैदान की दुर्दशा हो रही है। साथ ही क्षेत्र के खिलाडिय़ों को अभ्यास व खेलकूद की गतिविधियों के एक प्रमुख स्थल के उपभोग से वंचित होना पड़ रहा है।