यह है स्पोट्र्स कोड
सरकारी कर्मी चार साल से अधिक अरसे तक खेल संघ के पदाधिकारी नहीं रह सकेंगे।
70 साल से अधिक आयु के व्यक्ति नहीं बनेंगे पदाधिकारी
एक व्यक्ति एक खेलसंघ में अधिकतम तीन बार ही पद धारण कर सकेगा।
एक व्यक्ति सचिव व कोषाध्यक्ष पद पर लगातार दो बार ही नियुक्त हो सकेगा।
इसके बाद पुन: निर्वाचित होने के लिए ‘कूलिंग ऑफ’ (नया पद ग्रहण करने के पहले का अंतराल) जरूरी है।
केंद्र व राज्य सरकारों के अधीन खेल विभाग व इसके प्रशासकीय नियंत्रण वाले निगमों, इकाइयों, संगठन के अधिकारी व कर्मचारी खेल संघों में निर्वाचित नहीं हो सकेंगे।
सरकारी कर्मी चार साल से अधिक अरसे तक खेल संघ के पदाधिकारी नहीं रह सकेंगे।
70 साल से अधिक आयु के व्यक्ति नहीं बनेंगे पदाधिकारी
एक व्यक्ति एक खेलसंघ में अधिकतम तीन बार ही पद धारण कर सकेगा।
एक व्यक्ति सचिव व कोषाध्यक्ष पद पर लगातार दो बार ही नियुक्त हो सकेगा।
इसके बाद पुन: निर्वाचित होने के लिए ‘कूलिंग ऑफ’ (नया पद ग्रहण करने के पहले का अंतराल) जरूरी है।
केंद्र व राज्य सरकारों के अधीन खेल विभाग व इसके प्रशासकीय नियंत्रण वाले निगमों, इकाइयों, संगठन के अधिकारी व कर्मचारी खेल संघों में निर्वाचित नहीं हो सकेंगे।