इंदौर निवासी अंतर सिंह दरबार की ओर से यह याचिका दायर की गई। इसमें कहा गया कि विगत कांग्रेस सरकार ने उन्हें इंदौर प्रीमीयर को-ऑपरेटिव बैंक का प्रशासक नियुक्त किया था। लेकिन, राज्य में सत्ता परिवर्तन होते ही भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार ने बिना कारण याचिकाकर्ता को पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया। अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा ने तर्क दिया कि एससीएसटी आयोग अध्यक्ष आनंद अहिरवार और अन्य ऐसे ही मामलों में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। लिहाजा इस मामले में भी ऐसा अंतरिम आदेश जारी किया जाए। कोर्ट ने आग्रह को स्वीकार कर आगामी आदेश तक उक्त पद पर कोई नई नियुक्ति नहीं करने के निर्देश देकर सरकार से जवाब तलब किया है।