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लॉकडाउन 2.0: सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन और मास्क नहीं पहनने पर देना होगा जुर्मान

locationजबलपुरPublished: Apr 28, 2020 06:55:09 pm

Submitted by:

Devendra Kashyap

सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले और मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ कम से कम 100 रुपये और अधिकतम 250 रुपये देना पड़ेगा।

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जबलपुर. मध्य प्रदेश में हर दिन कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में प्रशासन कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगातार जागरुक कर रही है। इसके बावजूद कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है।
ऐसे ही लोगों पर नकेल कसने के लिए जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, लॉकडाउन के दौरान एक गलती आप पर भारी पड़ सकती है और इस गलती के बदले आपको जुर्माने के तौर पर नकद भुगतान करना होगा।
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दरअसल, कलेक्टर भरत यादव ने आदेश जारी कर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले और मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ कम से कम 100 रुपये और अधिकतम 250 रुपये देना पड़ेगा।
थूकने पर सबसे ज्यादा जुर्माना

कलेक्टर भरत यदाव ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए ग्राहको के साथ-साथ दुकानदारों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावे सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर एक हजार रुपया जुर्माना वसूला जाएगा।
गौरतलब है कि जबलपुर कलेक्टर ने अपने आदेश में पुलिस, नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायतों को अपने-अपने क्षेत्रों में दुकानदारों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए अधिकृत किया है, साथ ही सभी को मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा। अगर इसका फल्लंघन करता है तो उसी वक्त उससे जुर्मान लिया जाएगा।
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