जबलपुर

Supreme Court का निर्देश, हाईकोर्ट जल्द करे एनआरआई कोटे में प्रवेश से जुड़ी याचिकाओं का निराकरण

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, हाईकोर्ट जल्द करे एनआरआई कोटे में प्रवेश से जुड़ी याचिकाओं का निराकरण

जबलपुरJul 18, 2019 / 08:31 pm

abhishek dixit

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जबलपुर. सुप्रीम कोर्ट ने मप्र हाईकोर्ट को निर्देश दिए कि प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में 15 फीसदी एनआरआई कोटे की सीटों के संबंध में दायर याचिकाओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। जस्टिस एल नागेश्वर राव व जस्टिस हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने इन कॉलेजों की एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका निराकृत करते हुए यह व्यवस्था दी।

यह है मामला
मई 2019 में मप्र हाईकोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों की एनआरआई कोटे की पंद्रह फीसदी सीटें सामान्य पूल में परिवर्तित करने का अंतरिम आदेश दिया। इसके खिलाफ इन कॉलेजों की एसोसिएशन की ओर से एसएलपी ( विशेष अनुमति याचिका) दायर की गई। जबकि एक अन्य रिट याचिका दायर कर एसोसिएशन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश के तहत एनआरआई कोटे की पंद्रह फीसदी सीटों को काउंसिलिंग के अंतिम चरण तक दूसरे पूल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता, निशित अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दृष्टांत के हवाले से कहा कि मॉप-अप राउंड के दौरान सीटों का सामान्य पूल में बदलना सुको के दिशानिर्देश के खिलाफ है। दोनों याचिकाओं की सुनवाई एक साथ करने के बाद शीर्ष कोर्ट ने कहा कि पहले मप्र हाईकोर्ट इस मसले पर याचिकाकर्ता एसोसिएशन की ओर से दायर याचिकाओं का जल्द से जल्द निराकरण करे। यह आवश्यक है। इस छूट के साथ कोर्ट ने दोनो याचिकाएं निराकृत कर दीं।

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