इन पर भी रहेगा प्रतिबंध- धार्मिक मंडली पूर्ण रूप से बंद रहेगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य एवं अन्य समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। यात्री बसों का संचालन नहीं होगा। स्पा, सेलून एवं नाई की दुकानें पहले की तरह बंद रहेंगी। भोजनालय, मिठाई की दुकानें ऑड-ईवन प्रणाली से मुक्त रहेंगी लेकिन यहां से केवल होम डिलेवरी से ही बिक्री की जा सकेगी।
कंटेनमेंट जोन के बाहर यह सुविधा- आदेश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन वाले वार्डों में कंटेनमेंट जोन के बाहर केवल किराना, दूध, दवा, फ ल व सब्जी दुकानें खोलने की अनुमति पहले के निर्देशों के तहत रहेगी।
होम डिलेवरी से बिक्री- कंपनियों द्वारा होम डिलेवरी केवल रात्रि 10 बजे तक ही की जा सकेगी। जो बाजार खुलेंगे उन्हें ऑड-ईवन प्रणाली का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।