बिल्डर को लाभ पहुंचाने की कोशिश- एमआर फोर रोड स्थित केशव स्मृति निवासी नीलिमा तिवारी ने ईओडब्ल्यू और कलेक्टर को दी शिकायत में बताया कि ग्राम लक्ष्मीपुर नंबर बंदोबस्त 643, पटवारी हल्का नंबर 31/25 भूमि खसरा नंबर 68/4 का भाग मध्य प्रदेश शासन के नाम पर दर्ज है। पूर्व में उक्त भूमि पार्वती केवट और भोला केवट के नाम पर दर्ज थी। उक्त सीलिंग की जमीन का अनुबंध पत्र भोला और पार्वती ने नीलिमा के नाम पर निष्पादित किया। नीलिमा ने शिकायत में आरोप लगाया है कि उक्त भूमि के आगे लगभग 500 करोड़ रुपए का एक बिल्डर ने प्रोजेक्ट शुरू किया। प्रोजेक्ट में जाने का रास्ता नहीं था। इसलिए बिल्डरों ने तत्कालीन अधारताल तहसीलदार मुन्नवर खान से एक आदेश बनवाया।
उसमें यह लिखा था कि भूमि स्वामियों ने सहमति से अपनी भूमि पर 30 फीट का रास्ता छोड़ा है। आदेश में पार्वती केवट द्वारा भी भूमि छोड़े जाने का जिक्र था, लेकिन यह भूमि शासन के अधीन है। नीलिमा ने शिकायत में तत्कालीन तहसीलदार मुन्नवर खान पर सरकारी नक्शा बदलने का भी आरोप लगाया है। उनके मुताबिक तत्कालीन तहसीदार ने अनुबंधित जमीन को कहीं और दर्शाकर वहां सडक़ बनाने की अनुमति दे दी।
लक्ष्मीपुर में सडक़ निर्माण के मामले में शिकायत प्राप्त हुई थी। इस सम्बंध में कलेक्टर कार्यालय को पत्र लिखकर जानकारी मांगी गई हैं।
– एमएस धामी, डीएसपी, ईओडब्ल्यू
ईओडब्ल्यू की तरफ से पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र का परीक्षण कर जल्द ही जवाब दिया जाएगा।
-नम: शिवाय अरजरिया, एसडीएम