धर्मांतरण मामले के आरोपी की अर्जी पर सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित
इधर, एक दूसरे मामले में दमोह में मिशनरी के बाल गृहों में धर्मांतरण कराने के मामले में आरोपी बनाए गए डॉ. अजय लाल की अग्रिम जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायाधीश संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अजय लाल को जमानत देने का विरोध किया गया। सरकार की ओर से बताया गया कि यह मामला संवेदनशील है। ऐसे में आरोपी को जमानत दी गई, तो वह साक्ष्यों और गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इस मामले की एफआइआर, तब हुई जब 13 नवंबर को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने दमोह में मिशनरी संचालित बाल गृहों का दौरा किया था। निरीक्षण के बाद उन्होंने आधारशिला संस्थान के संचालक और मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेस के सदस्य डॉ. अजय लाल सहित 10 लोगों के खिलाफ धर्मांतरण की एफआइआर दर्ज कराई थी। मामले में अजय लाल सहित सभी आरोपी फरार हैं।