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जांच के बावजूद तहसीलदार नहीं हटा रहे अवैध कब्जा

locationजबलपुरPublished: Nov 29, 2022 06:09:01 pm

Submitted by:

prashant gadgil

हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव और संभाग आयुक्त से मांगा जवाब

high court

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जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मझौली की एक मिशनरी स्कूल की ओर से अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करके निर्माण करने का आरोप लगया गया है। तहसीलदार भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश एसए धर्माधिकारी की एकलपीठ ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव, संभागायुक्त, कलेक्टर जबलपुर, तहसीलदार प्रदीप मिश्रा, राजेश ठाकुर व मिसपा मिशन स्कूल के संचालक मैथ्यू चौकसे को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए हैं।याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी रेखा साहू के अनुसार उसने वर्ष 2005 में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करके मझौली इंद्राना रोड पर खसरा क्रमांक 43/2 में 2.0052 हेक्टेयर जमीन क्रय की थी। उक्त जमीन पर मैथ्यू चौकसे ने अवैध रूप से कब्जा कर उसमें स्कूल बना दिया। इस मामले की शिकायत पर जब सीमांकन कराया तो तहसीलदार ने रेखा के पक्ष में रिपोर्ट बनाई थी। इसके बाद जब रेखा ने अवैध कब्जा हटाने का आवेदन दिया तो तहसीलदार ने कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ता का कहना है कि बाद में तहसीलदार ने आवेदन निरस्त कर दिया।याचिकाकर्ता का पक्ष अधिवक्ता सुशील मिश्रा ने रखा।

धर्मांतरण मामले के आरोपी की अर्जी पर सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित
इधर, एक दूसरे मामले में दमोह में मिशनरी के बाल गृहों में धर्मांतरण कराने के मामले में आरोपी बनाए गए डॉ. अजय लाल की अग्रिम जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायाधीश संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अजय लाल को जमानत देने का विरोध किया गया। सरकार की ओर से बताया गया कि यह मामला संवेदनशील है। ऐसे में आरोपी को जमानत दी गई, तो वह साक्ष्यों और गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इस मामले की एफआइआर, तब हुई जब 13 नवंबर को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने दमोह में मिशनरी संचालित बाल गृहों का दौरा किया था। निरीक्षण के बाद उन्होंने आधारशिला संस्थान के संचालक और मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेस के सदस्य डॉ. अजय लाल सहित 10 लोगों के खिलाफ धर्मांतरण की एफआइआर दर्ज कराई थी। मामले में अजय लाल सहित सभी आरोपी फरार हैं।

 

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