scriptहाईकोर्ट ने बीमार जिलाबदर को दी जिले में रहने की इजाजत | The High Court allowed ailing Zilabadar to stay in the district | Patrika News

हाईकोर्ट ने बीमार जिलाबदर को दी जिले में रहने की इजाजत

locationजबलपुरPublished: Sep 25, 2019 01:19:33 am

Submitted by:

praveen chaturvedi

मप्र हाईकोर्ट में मंगलवार को जिलाबदर किए गए एक व्यक्ति ने जब अपने शरीर में हुए संक्रामक चर्मरोग के निशान दिखाए तो एकबारगी कोर्ट उसकी दशा देखकर चौंक गई। जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने जबलपुर कलेक्टर को कहा कि तत्काल याचिकाकर्ता की मेडिकल जांच कराई जाए।

High Court

हाईकोर्ट

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट में मंगलवार को जिलाबदर किए गए एक व्यक्ति ने जब अपने शरीर में हुए संक्रामक चर्मरोग के निशान दिखाए तो एकबारगी कोर्ट उसकी दशा देखकर चौंक गई। जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने जबलपुर कलेक्टर को कहा कि तत्काल याचिकाकर्ता की मेडिकल जांच कराई जाए। जांच के बाद रिपोर्ट याचिकाकर्ता के पक्ष में आने पर कोर्ट के निर्देश पर उसे एक माह के लिए जिले क ी सीमा में प्रवेश की इजाजत दे दी गई।
ये है मामला
अमखेरा, जबलपुर निवासी श्याम सुंदर चौधरी ने याचिका दायर कर कहा कि उसके खिलाफ पुराने अपराधों के आधार पर एसपी ने जिलाबदर की कार्रवाई की अनुशंसा की। इस पर कलेक्टर ने 29 मार्च 2019 को एक साल के लिए उसका जिले की सीमाओं के अंदर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया। अधिवक्ता ओमशंकर विनय पांडे, अंचल पांडे ने इस आदेश को विधिविरुद्ध बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता श्याम सुंदर स्वयं कोर्ट के समक्ष हाजिर हुआ। उसने कोर्ट को बताया कि उसे संक्र ामक एवं गंभीर चर्मरोग हो गया है। कोर्ट ने जबलपुर सीएमएचओ को निर्देश दिए कि वे तत्काल याचिकाकर्ता की जांच कर रिपोर्ट पेश करें।
रिपोर्ट याचिकाकर्ता के पक्ष में आने की दशा में उसे आगे इलाज के लिए जबलपुर में आने की अनुमति दी जाए या नहीं, कलेक्टर को यह विचार कर आदेश देने को कहा गया। अधिवक्ता पांडे ने बताया कि जांच रिपोर्ट में याचिकाकर्ता के लगातार इलाज की आवश्यकता बताई गई। इस पर कलेक्टर ने अपना आदेश शिथिल कर याचिकाकर्ता को एक माह के लिए जिले की सीमओं में प्रवेश की अनुमति दे दी।
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