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हाईकोर्ट की सुनवाई का वेब लिंक मिडिया को भी मिलेगा

locationजबलपुरPublished: Jun 18, 2021 12:24:01 am

रिपोर्टिंग के महत्व को देखते हुए लिया फैसला, विधिक पत्रकारों की याचिका पर आया फैसला

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Highcourt

जबलपुर। उच्च न्यायालय की कार्रवाई तक मीडिया पहुंच की मांग मप्र हाईकोर्ट ने मन्जूर कर ली। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेंदर सिंह की डिवीजन बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि हाईकोर्ट प्रशासन ने आपको वह देने का फैसला किया है जो आप (पत्रकार) चाहते थे। आप लोगों ने वास्तव में न्यायालय की सहायता की है और हाईकोर्ट की ई-कमेटी ने अपनी वेबसाइट पर वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित की जाने वाली सुनवाई के लाइव वेब लिंक प्रदान करने का निर्णय लिया है।
हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग सटीक और जिम्मेदार बनी रहनी चाहिए और स्वप्निल त्रिपाठी मामले के तहत दिए गए अपवादों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जब भी आवश्यक हो तो उपयुक्त मामलों में कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखी जाए।
यह है मामला
इंदौर के विधिक संवाददाताओं ने एमपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑडियो-विजुअल इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज रूल्स 2020 को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि यह रूल्स ”थर्ड पार्टी” को कोर्ट की वुर्चअल कार्यवाही तक पहुंचने से रोकते हैं। इसलिए एक सार्वजनिक मंच पर नागरिकों के लिए रीयल-टाइम रिपोर्टिंग करने में मीडियाकर्मियों के लिए कठिनाई का कारण बन रहे हैं।
हाईकोर्ट प्रशासन का तर्क, नियम बन रहे
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने बुधवार को एक हलफनामा दायर कर कहा कि ई-कमेटी के निर्णय के अनुसार मीडिया के लिए वेबसाइट पर ज्वाइनिंग लिंक प्रदान किए जाएंगे। ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाईकोर्ट द्वारा सुने जा रहे किसी भी मामले की कार्यवाही को सार्वजनिक रूप से एक्सेस किया जा सके। हाईकोर्ट प्रशासन ने न्यायिक पक्ष को यह भी सूचित किया कि लाइव स्ट्रीमिंग और कार्यवाही तक पहुंच से संबंधित नियम बनाए जा रहे हैं।
वेब लिंक के लिए दी मंजूरी
हाईकोर्ट प्रशासन ने कहा कि उन्होंने फैसला किया है कि वह अपनी वेबसाइट पर वेब लिंक प्रदान करना शुरू कर देंगे। ताकि उनको एक्सेस किया जा सके और उस अदालती कार्यवाही को देखा जा सके, जो वर्तमान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही है। हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा दायर बयान में आगे कहा गया कि उन्होंने वेबलिंक प्रदान करने के लिए मंजूरी दे दी है।
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