माढ़ोताल टीआई रीना पांडेय के अनुसार 15 अप्रैल को साईं होटल वाली गली में नेमा हार्ट अस्पताल के पास दबिश देकर बुढ़ागर निवासी विवेक असाटी, सिहोरा निवासी रामलखन पटेल और हटा जिला दमोह निवासी अतुल शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। इन तीनों आरोपियों ने चार रेमडेसिविर इंजेक्शन 77 हजार रुपए में बेचे थे। मौके पर राजेंद्र सिंह और रुद्रप्रताप सिंह पटेल मिले थे। दोनों ने बताया कि उनके परिवार के तरवर सिंह एलबीएस अस्पताल भोपाल में भर्ती थे और उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन लगना जरूरी था।
पुलिस के अनुसार 77 हजार रुपये में चार इंजेक्शऩ के बेचने वाले अतुल शर्मा, विवेक असाटी और रामखेलाव पटेल ने प्रात्त धनराशि का बंटवारा भी कर लिया। पुलिस के अनुसार 52 हजार रुपए अतुल शर्मा को, 25 हजार विवेक असाटी और 8 हजार रुपए रामलखन पटेल को मिला था। आरोपियों ने ये इंजेक्शन एक निजी अस्पताल से चुराए थे। इस मामले में माढ़ोताल पुलिस ने पैसे और चारों इंजेक्शन जब्त करते हुए आरोपियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897, तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 तथा मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल एक्ट 1949 का प्रकरण दर्ज करते हुए गिरफ्तार जेल भेज दिया था।
तीनों आरोपियों के खिलाफ माढ़ोताल पुलिस ने एनएसए का प्रतिवेदन तैयार कर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के आदेश पर जिला दंडाधिकारी व कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के समक्ष पेश किया था। तीनों के खिलाफ एनएसए का वारंट जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी ने छह महीने निरूद्ध करने का आदेश दिया है। माढ़ोताल पुलिस ने बुधवार को तीनों आरोपियों को केंद्रीय जेल पहुंच कर वारंट तामील कराने वाली है।