जबलपुरPublished: Jun 24, 2021 08:57:41 pm
prashant gadgil
जिला कोर्ट का फैसला
OBC
जबलपुर . जिला अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपित गोहलपुर निवासी आशीष उर्फ बेड़ी रैकवार को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश ज्योति मिश्रा की कोर्ट ने आरोपी को दोषसिद्ध करार देकर 2200 रुपए जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक सह अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय जैन ने कोर्ट को बताया कि 17 नवंबर, 2019 को दिन में करीब साढ़े 11 बजे पीडि़ता घर वापस आ रही थी। इसी दौरान सड़क पर आरोपित मिला। उसने छेडख़ानी करते हुए कहा कि वह पीडिता को चाहता है। अपशब्द भी कहे। आरोपित के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। तर्कों को सुनने के बाद जिला कोर्ट ने आरोपी को अपराधी करार देकर सजा सुनाई। जिला अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपित गोहलपुर निवासी आशीष उर्फ बेड़ी रैकवार को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। जिला अदालत विशेष न्यायाधीश ज्योति मिश्रा की कोर्ट ने आरोपी को दोषसिद्ध करार देकर 2200 रुपए जुर्माना भी लगाया।